PMFME योजना के तहत लिया 9 लाख का लोन, अब SSP के आदेश पर FIR दर्ज।
www.indianpsubank.in : गोरखपुर गोला- PMFME योजना के तहत गौरखास स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से 6 फ़रवरी 2025 को अखिलेश कुमार मिश्रा निवासी भूपगढ गोरखपुर ने 9 लाख का लोन लिया था। जिससे उन्हें नमकीन उधोग स्थापित करना था। लेकिन आरोप है की ग्राहक दुारा सप्लायर से मिलीभगत करके नमकीन उधोग स्थापित करने की जगह फंड का कहीं और डायवर्जन करके 9 लाख का लोन बिना नमकीन उधोग स्थापित किये ख़त्म कर दिया गया।
यह भी पढ़ें।
ग्रामीण बैंक को लोगो (LOGO) का असली मतलब क्या है।
NPA हुआ खाता तो मैनेजर की कराई FIR
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक जितेंद्र कुमार दूबे ने बताया की ग्राहक अखिलेश कुमार मिश्रा ने नमकीन उधोग स्थापित करने के उद्देश्य से हमारी बैंक से दिनांक 6 फ़रवरी 2025 को PMFME Scheme के तहत लोन लिया था। ग्राहक दुारा उपलब्ध कराये गये कोटेशन के अनुसार बैंक दुारा गोरखपुर स्थित फर्म अभय इंटरप्राइजेज के खाते में लोन की धनराशि भेजी थी। जिससे अभय इंटरप्राइजेज को ग्राहक को नमकीन बनाने के लिए ज़रूरी मशीनें उपलब्ध करानी थी। लेकिन अभय इंटरप्राइजेज दुारा ग्राहक से मिलीभगत करके बिना मशीन के ही ग्राहक को बिल उपलब्ध करवा दिये गये।
ग्राहक को साथ सप्लायर के नाम भी FIR
शाखा प्रबंधक दुारा बताया गया कि संभवतः ग्राहक दुारा सप्लायर से मिलीभगत करके लोन के पैसों को कहीं और इस्तेमाल किया गया है। और असल में कोई मशीन अभय इंटरप्राजेज दुारा ग्राहक को उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिसके कारण नमकीन बनाने का उद्योग स्थापित नहीं हो सका। बैंक नियमों के अनुसार फंड का डायवर्जन करना बैंक नियमों की अवहेलना है। और इसीलिए ग्राहक एवं सप्लायर दोनों पर FIR दर्ज करायी गई है।
क्या है PMFME योजना
Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) योजना भारत सरकार दुारा वित्तपोषित योजना है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत Food Processing क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत उधोग लगाने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा 35% तक की सब्सिडी (अधिकतम 10 लाख) उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत उधोग स्थापित करने के लिये 10% रकम ग्राहक दुारा लगाना अनिवार्य है। बाकि की रकम के लिए किसी भी बैंक से लोन लिया जा सकता है। इसके लिए पात्रता भी बहुत ही कम है। यदि कोई व्यक्ति 18 साल से अधिक का है और आठवीं पास है तो PMFME योजना का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है।
