क्या होता है नॉमिनी (Nominee) जाने इसे बनाने के नियम और अधिकार?

क्या होता है नॉमिनी (Nominee) जाने इसे बनाने के नियम और अधिकार

किसी भी खाते (Account),  इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) या संपत्ति का नॉमिनी (nominee) सिर्फ उसकी देखभाल करने वाला होता है, नॉमिनी (nominee) किसी भी हाल में आपके पैसे का हकदार नहीं होता है। 

www.indianpsubank.in बैंक में सेविंग्स अकाउंट (Savings Account) खोलते समय,  म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में इन्वेस्ट करते समय, बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) लेते समय या कोई प्रॉपर्टी, शेयर खरीदते समय आपको नॉमिनी (nominee) नियुक्त करने के लिए कहा जाता है. आप के बाद आपके खाते, म्यूच्यूअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि में नॉमिनी (nominee) होने पर पैसे पाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है. यदि आपके बचत खाते  (Savings Account) में, इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) में, या म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में, आपने नॉमिनी (nominee) ऐड नहीं किया है तो आपके लीगल हायर्स के लिए यह पैसे पाना काफी जटिल हो जाता है. और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में काफी समय लगता है.

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यदि आप चाहते हैं. आप के बाद आपके बारिशों को आपके पैसे आसानी से मिल जाए, तो आपको अपने खाते तैयारी में नॉमिनी (nominee) को ऐड जरूर करना चाहिए. लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह भी है, की नॉमिनी (nominee) आपके पैसे का हकदार नहीं होता है, नॉमिनी (nominee) वह शख्स होता है, जो आपके पैसों को उसके असली बारिशों तक पहुंचाने का प्रयास करता है. नॉमिनी (nominee) कि जिम्मेदारी होती है, कि वह आपके पैसे को उसके असली बारिश हो तक पहुंचाएं.

लोगों के बीच यह आम धारणा है कि नॉमिनी (nominee) आपके पैसे या संपत्ति का हकदार हो जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है, नॉमिनी (nominee) आपके पैसे या संपत्ति का केयरटेकर होता है. जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वह सही बारिश तक आपके पैसे या संपत्ति को पहुंचा है.

कौन-कौन हो सकता है नॉमिनी?

सामान्यता नॉमिनी (nominee) आपके परिवार का कोई सदस्य ही होता है. आप अपने बारिशों में से किसी को भी नॉमिनी (nominee) के रूप में चुन सकते हैं. यदि आप अपने किसी खास मित्र को अपने बैंक अकाउंट संपत्ति का नॉमिनी (nominee) बनाना चाहते हैं, तब भी कानून आपको इसकी इजाजत देता है.

क्यों जरूरी है नॉमिनी ?

जब तक आप जीवित रहते हैं, तब तक नॉमिनी (nominee) का कोई भी रोल नहीं होता है. लेकिन संपत्ति के मालिक या खाता धारक की मृत्यु के पश्चात नॉमिनी (nominee) का असली रोल  शुरू होता है. यदि आपने अपने खाते में नॉमिनी (nominee) ऐड किया हुआ है तो वह पैसे आपके बारिशों के लिए पाना आसान होता है. जिन खातों में नॉमिनी (nominee) ऐड होते हैं, खाता धारक की मृत्यु के बाद उन खातों से पैसे निकालने की प्रक्रिया बेहद आसान है. लेकिन कोई व्यक्ति अपने खाते में किसी को भी नॉमिनी (nominee) के रूप में ऐड नहीं करता है. तो उसकी मृत्यु के बाद उसके बारिशों के लिए वह पैसे पाना काफी मुश्किल काम हो जाता है. नॉमिनी (nominee) ना होने की दशा में पैसे पानी की प्रक्रिया बेहद जटिल है. और इसमें काफी वक्त लग जाता है. इसलिए अपने खाते, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्युचुअल फंड, प्रॉपर्टी, आदि में नॉमिनी (nominee) का नाम जरूर ऐड करवाए.

कहां कहां जरूरी है नॉमिनी (nominee)

बचत खाता खोलते समय

जब भी आप किसी बैंक यह वित्तीय संस्थान में अपना खाता खोलते हैं, तब आपसे आपके नामिनी (nominee) के बारे में पूछा जाता है. आप अपने किसी रिश्तेदार परिवार के सदस्य किसी करीबी मित्र को अपने खाते के नाम नी के रूप में ऐड कर सकते हैं.  कानून के मुताबिक किसी ऐसे आदमी को भी नॉमिनी (nominee) नियुक्त किया जा सकता है. जो आपका लीगल बारिश नहीं है. खाता धारक की मृत्यु के बाद आपके खाते की समस्त धनराशि नॉमिनी (nominee) के सुपुर्द कर दी जाती है और नॉमिनी (nominee) की जिम्मेदारी होती है. कि वे उस पैसे को असली बारिश हो तक पहुंचाएं.

जॉइंट अकाउंट के केस में खाते की रकम पहले दूसरे अकाउंट होल्डर और यदि दूसरे अकाउंट होल्डर की भी मृत्यु हो जाती है. उसके पश्चात खाते की रकम नॉमिनी (nominee) को मिल जाती है.

इंश्योरेंस पॉलिसी

इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते समय भी आपसे आपके नॉमिनी (nominee) के बारे में पूछा जाता है. यहां भी आप अपने किसी पारिवारिक सदस्य रिश्तेदार या किसी करीबी मित्र को नॉमिनी (nominee) के रूप में ऐड कर सकते हैं. इंश्योरेंस पॉलिसी में आप एक से अधिक नॉमिनी (nominee) भी ऐड कर सकते हैं. आप क्लेम की धनराशि को अलग-अलग परसेंट के हिसाब से अलग-अलग नॉमिनी (nominee) को ऐड कर सकते हैं. जीवन जीवन बीमा के कानूनी बारिश को ही नॉमिनी (nominee) बनाना बेहतर रहता है.

निवेश करते समय

जब भी आप कहीं निवेश करते हैं. जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड में निवेश या शेयर मार्केट में निवेश. तब आपको नॉमिनी (nominee) का ऐड करना जरूरी होता है, फिक्स डिपाजिट के केस में आप सिर्फ एक ही आदमी को नॉमिनी (nominee) ऐड कर सकते हैं. जबकि डिमैट अकाउंट खोलते समय आप एक से ज्यादा लोगों को भी नॉमिनी (nominee) के रूप में ऐड कर सकते हैं. डिमैट अकाउंट के केस में नॉमिनी (nominee) सिर्फ केयरटेकर नहीं होता है. बल्कि नॉमिनी (nominee) ही मालिक भी होता है. डिमैट अकाउंट के केस में नॉमिनी (nominee) को कानूनी वारिस को शेयर ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होती है.

इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी आप एक से ज्यादा नॉमिनी (nominee) बना सकते हैं. और उनके शेयर भी तय कर सकते हैं. यदि आप एक से ज्यादा लोगों को अगर म्यूचुअल फंड में नॉमिनी (nominee) बनाते हैं. तो आपको उसके लिए अलग से एक फॉर्म भर कर देना होता है.

प्रॉपर्टी के लिए नॉमिनी (nominee) नियुक्त करने के लिए वसीयत और सकसेशन लॉज काम करते हैं. प्रॉपर्टी में नॉमिनी (nominee) की कोई खास भूमिका नहीं होती है. हां यदि आप अगर फ्लैट में रहते हैं तो आपको नॉमिनी (nominee) नियुक्त करना जरूरी होता है.

नॉमिनी (nominee) नियुक्त करने के नियम

नॉमिनी (nominee) नियुक्त करने के कई सारे नियम हैं। 

1-    यदि नॉमिनी (nominee) नाबालिक है तो किसी वयस्क को गार्जियन के रूप में नियुक्त करना जरूरी होता है

2-    आप एक से ज्यादा लोगों को भी नॉमिनी (nominee) के रूप में ऐड कर सकते है

3-    आप जब चाहे तब अपने नॉमिनी (nominee) को बदल सकते हैं

4-    नॉमिनी (nominee) हमेशा संपत्ति का अधिकारी नहीं होता है

5-    संपत्ति के केस में यदि नॉमिनी (nominee) का नाम वसीयत में नहीं है तो कानूनी आधार पर संपत्ति का बंटवारा होता है

नॉमिनेशन के आधार पर कितनी रकम तक के क्लेम सेटल किए जा सकते हैं

1-    छोटी बचत स्कीमों में 5 लाख तक के क्लेम नॉमिनेशन के आधार पर सेटल किए जा सकते हैं.

2-    यदि रकम 5 लाख से ज्यादा है तो कोर्ट से सकसेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है.

3-    रकम क्लेम करते समय खाता धारक का मृत्यु सर्टिफिकेट और पासबुक अनिवार्य रूप से देनी होती है.

4-    यदि नॉमिनी (nominee) एक से ज्यादा हैं, और किसी एक नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत नोमिनी का भी डेथ सर्टिफिकेट देना होता है. यदि सभी नॉमिनी (nominee) ओ की मृत्यु हो जाती है तब सेटलमेंट उसके कानूनी बारिश के पक्ष में होता है.

5-    यदि पासबुक और सर्टिफिकेट इत्यादि खो जाए तो क्लेम करने से पहले नई पासबुक के लिए आवेदन करना होता है.

6-    यदि कोई खाताधारक 7 साल तक लापता हो जाता है तो उसे मृत माना जाता है और उसी आधार पर क्लेम सेटल किया जाता है

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1 comments:

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Unknown
admin
20 July 2023 at 20:57 ×

Muniraj bairwa

Congrats bro Unknown you got PERTAMAX...! hehehehe...
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