अब इस डेट तक भरें Income Tax Return (ITR), CBDT ने दी छूट

अब इस डेट तक भरें Income Tax Return (ITR), CBDT ने दी छूट

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Income Tax Return यानी ITR भरने वालों के लिए बड़ी खबर है, Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2019-20 (
Assessment Year 2019-20) के ITR भरने की तारीख को आगे बढ़ाया है. Income Tax Payers को यह छूट Covid- 19 महामारी की वजह से दी जा रही है. Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसकी सुचना दी है.  Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने अपने वयान में कहा है, की Covid- 19 महामारी में लोगो के मुश्किल हालात को ध्यान में रखते हुए ITR (Income Tax Return) भरने की डेट को आगे बढ़ाया गया है. आपको बता दें इससे पहले भी Central Board of Direct Taxes (CBDT) दो बार इस डेट को आगे बढ़ा चुका है.

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अब इस डेट तक भरें ITR (Income Tax Return) New Date For Filing ITR (Income Tax Return)

Central Board of Direct Taxes (CBDT) द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ के अनुसार अब आप 30 नवंबर तक Income Tax Return यानी ITR भर सकते हैं. यह छूट Assessment Year 2019-20 के लिए प्रदान की गयी है. आपको बता दें, इससे पहले Assessment Year 2019-20 के लिए Income Tax Return यानी ITR भरने की आखिरी डेट 30 सितम्बर थी.

बता दें, किसी भी वित्त वर्ष में Income tax return यानी ITR असेसमेंट ईयर (Assessment Year) में फाइल किया जाता है. जैसे FY2018-19  Assessment Year FY2019-20 हुआ. यानी Income tax return यानी ITR पिछले Financial Year के लिए भरा जाता है. 31 मार्च 2020 तक  FY2018-19 के लिए ITR फाइल किया जा सकता था. लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से 31 मार्च की डेडलाइन को पहले 31 जुलाई तक बढ़ाया गया था. फिर Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने इसे एकबार फिर 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ा दिया था. अब तीसरी बार फिर से Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने Income tax return यानी ITR भरने की तारीख को 30 नवम्बर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है.

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क्यों जरूरी है ITR भरना

अगर कोई टैक्सपेयर निर्धारित समयानुसार अपना Income tax return यानी ITR नहीं भरता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है. सभी टैक्सपेयर को निर्धारित डेडलाइन के अंदर अपना ITR भरना होता है. बैसे तो Income tax return यानी ITR भरने की आखिरी समयसीमा 31 मार्च होती है. लेकिन इस बार कोविद 19 महामारी की वजह से Central Board of Direct Taxes (CBDT) इस डेडलाइन को तीन बार बढ़ा चुका है. अब इसकी डेडलाइन 30 नवम्बर कर दी गयी है. तो अगर अबतक आपने ITR फाइल नहीं किया है तो जुर्माने से बचने के 30 नवंबर से पहले अपना ITR जरूर भर दें.

कितनी होगी पेनल्टी

यदि कोई टैक्सपेयर निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना Income tax return यानी ITR नहीं भरता है तो उसे 30 नबम्बर की डेडलाइन के बाद 31 दिसंबर तक 5000 रूपये पेनेल्टी देकर अपना Income tax return यानी ITR भरना होगा। अगर किसी ने 31 दिसंबर तक भी अपना Income tax return यानी ITR नहीं भरा तो उससे 10000 रूपये पेनेल्टी की तौर पर बसूले जाएंगे। और Income tax return यानी ITR नहीं भरने पर 3 महीने से 2 साल तक की जेल का प्रावधान भी है. अगर इनकम टैक्स का बकाया 25 लाख से ज्यादा है तो 7 साल तक की जेल हो सकती है.

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