Banking Regulation Amendment Bill 2020 लोकसभा में पारित, जानें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं?

Banking Regulation Amendment Bill 2020 लोकसभा में पारित, जानें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं?

https://www.indianpsubank.in/2020/09/banking-regulation-amendment-bill-2020-important-points-now-cooperative-banks-will-be-under-rbi-supervision-banking-regulation-amendment-bill-facts-br-act-2020-bank-news-psu-banks
Add caption
बुधवार को लोकसभा ने बैंकिंग रेगुलेशन (संशोधन) विधेयक 2020 (Banking Regulation Amendment Bill 2020) को पारित कर दिया। इस बिल के बाद बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव होने वाले हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने इस बिल को जमाकर्ताओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करने वाला बताया है. इस बिल के जरिये सरकार ने जमाकर्ताओं (Depositors) की जमा पूँजी के बीमा की सीमा बढ़ा दी है. अभी तक किसी बैंक के डूबने की स्थिति में सिर्फ 1 लाख रूपये तक की ही धनराशि सुरक्षित थी. आपके खाते में चाहें कितने ही पैसे क्यों न हो लेकिन बैंक के डूबने की स्थिति में आपको सिर्फ 1 लाख रूपये तक की ही सुरक्षा थी. इसके अलाबा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 (Banking Regulation Act, 1949) के तहत जिले की कोआपरेटिव बैंक (Co-operative Bank) अभी तक रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India - RBI) के नियमन (Supervision) से बाहर थी. चलिए जानते हैं प्रस्तावित बिल में क्या क्या है.

यह भी पढ़े.

Bank में लागू हो सकता है Grading System, 60% से कम अंक वाले होंगे बाहर 

23 नहीं इन 26 Govt. Companies (PSUs) को बेचेगी सरकार

1- जमाकर्ताओं (Depositors) को अधिक सुरक्षा

लोकसभा (Loksabha) से पारित विधेयक में अब जमाकर्ताओं (Depositors) को ज्यादा सुरक्षा प्रदान की गयी है. अब अगर कोई बैंक डूब जाता है तो खाताधारक के 5 लाख रूपये तक की राशि का बीमा होगा। अभीतक इसकी सीमा 1 लाख रूपये थी. यानि आपके खाते में चाहें कितनी भी रकम जमा हों, बैंक के डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में आपको अधिकतम 5 लाख रूपये मिलेंगे। गौरतलब है, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी  सब्सिडियरी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के द्वारा सभी बैंक खाताधारकों की जमा पूँजी का बीमा करवाता है. इस विधेयक में इसी बीमा की पूर्व निर्धारित एक लाख की लिमिट को अब पांच लाख कर दिया गया है.

Subscribe Our Youtube Channel - Bankwala

https://www.youtube.com/channel/UChewZpFpWuAHaexCe0V9uTQ

यह भी पढ़े.

CBI गिरफ्त में बैंक के GM, 50 हज़ार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

RRB-India Post Merger- देश की सभी ग्रामीण बैंको का विलय किया जाए

2-  सहकारी बैंक (Co-operative Bank) अब RBI के दायरें में

बैंकिंग रेगुलेशन (संशोधन) विधेयक 2020 (Banking Regulation Amendment Bill 2020) पारित होने के बाद अब सहकारी बैंको (Co-operative Banks) पर भी  RBI के सभी नियम राष्ट्रीयकृत बैंको (Nationalized Banks) के समान ही लागू होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने संसद में अपने जबाब में कहा, की यह बिल सहकारी बैंक (Co-operative Bank) को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाएगा। और उनके काम में और ज्यादा पारदर्शिता लाएगा।

3- सहकारी बैंक (Co-operative Bank) के अधिग्रहण के लिए नहीं है कानून

विपक्ष के सवालों का जबाब देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने संसद में दिए अपने वयान में कहा, " की तत्कालीन विधेयक का उद्देश्य सहकारी बैंको  (Co-operative Bank) का  अधिग्रहण नहीं है. संशोधन विधेयक के जरिये आरबीआई (RBI) किसी बैंक के समामेलन (Amalgamation) की स्‍कीम बिना मोरेटोरियम के तहत रखे ला सकेगा. इस संशोधन से पहले अगर किसी बैंक को मोरेटोरियम (Moratorium) के तहत रखा जाता था तो डिपॉजिटर्स की निकासी की सीमा (Withdrawal Limit) तय कर दी जाती थी. साथ ही बैंक के कर्ज देने पर रोक लगा दी जाती थी.

यह विधेयक आवश्यकता पड़ने पर RBI को इन बैंको का प्रबंधन अपने हाथों में लेने का अधिकार देता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा, " यह ग़लतफ़हमी नहीं होनी चाहिए की केंद्र सरकार सहकारी बैंक (Co-operative Bank) पर निगरानी रखना चाहती है. कोविड-19 के समय में कई स्थितियां सामने आ रही हैं. जमाकर्ताओं की सुरक्षा बेहद जरूरी थी. कई सहकारी बैंकों में जमाकर्ता परेशानी का सामना कर रहे थे. हम नहीं चाहते थे कि पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC BANK) जैसी स्थिति का सामना करना पड़े.

4- जून में आये अध्यादेश की जगह लेगा नया विधेयक

बिल पारित होने से पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा, " सहकारी बैंक (Co-operative Bank) और इन बैंको के जमाकर्ता पिछले दो सालों से कई तरह की कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं. यह बिल उनके हितो की रक्षा के लिए लाया गया है. देश के तमाम सहकारी बैंक (Co-operative Bank)मुश्किल दौर से गुजर रहें हैं. और एक मोरेटोरियम सुविधा चाहते हैं. इसमें रेग्‍युलटर का काफी समय खराब होता है. गौरतलब है इस विधेयक को बजट सत्र के दौरान मार्च में पेश किया गया था. लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह की वजह से यह उस समय पास नहीं हो पाया था. इसके बाद जून में सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी थी. जिसके बाद देश के 1,482 अर्बन को-ऑपरेटिव और 58 मल्‍टी-स्‍टेट कॉ-आपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक के अधीन (Under Supervision) में आ गए थे.

यह भी पढ़े.

CAIIB Details in Hindi- IIBF CAIIB की सम्पूर्ण जानकारी।

JAIIB EXAM- IIBF-सम्पूर्ण जानकारी - ALL About JAIIB Exam in Hindi

First Attempt में JAIIB कैसे Clear करें- How to clear JAIIB in first Attempt

 Banking-regulation-amendment-bill-2020-important-points-now-cooperative-banks-will-be-under-rbi-supervision-banking-regulation-amendment-bill-facts-br-act-2020-bank-news-psu-banks

Banking-regulation-amendment-bill-2020-important-points-now-cooperative-banks-will-be-under-rbi-supervision-banking-regulation-amendment-bill-facts-br-act-2020-bank-news-psu-banks

Banking-regulation-amendment-bill-2020-important-points-now-cooperative-banks-will-be-under-rbi-supervision-banking-regulation-amendment-bill-facts-br-act-2020-bank-news-psu-banks

Previous
Next Post »